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महिला कल्याण द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं
- 1.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 'उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' प्रारम्भ की जा रही है ।
0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई हो । ऐसे बच्चों को रु०-4000/- प्रति माह दिया जाएगा ।
ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हो एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराया जाएगा ।
11 से 18 तक की आयु के बच्चों की शिक्षा-12 तक की नि:शुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा
प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु रु०- 101000/- ( एक लाख एक हज़ार ) की राशि उपलब्ध कराएगी ।
उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे
18 वर्ष तक के बच्चों को टेबल लैंप की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- 2.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
‘‘उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)’’
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था
हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में ‘‘उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)’’ प्रारम्भ की जा रही है।
18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा माता या
पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने
बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया
गया हो या भिक्षावृत्ति/ वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे। ऐसे बच्चों को रू0-2500/- प्रति माह दिया जाएगा।
18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में
से किसी एक अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त स्नातक
डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने मोधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता
प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा।